दिल्ली उच्च न्यायालय ने UPSC, FSSAI परीक्षाओं की तारीख बदलने की याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को निर्धारित सिविल सेवा (मेन्स) या एफएसएसएआई भर्ती के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव के लिए
एक याचिका खारिज कर दी है, यह कहते हुए कि इस विलंबित चरण में ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों को गंभीर असुविधा और पूर्वाग्रह होगा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है और वह दोनों में शामिल होने का इच्छुक है।
यदि दो परीक्षाओं में से एक की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसे उनमें से किसी एक में सम्मिलित होने का अवसर छोड़ना होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता का यह आग्रह करना उचित हो कि
दोनों परीक्षाओं की तिथि समान होने के कारण उसे उनमें से किसी एक में उपस्थित होने का अवसर
छोड़ना होगा, यह किसी को भी निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता है। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो।