अटल पेंशन योजना से जुड़ें

बुधवार को जारी की गई नई अधिसूचना उन ग्राहकों पर लागू नहीं होगी जो 1 अक्टूबर, 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं

केंद्र ने आयकर दाताओं को अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल होने के लिए 50-दिन की छूट दी है

असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन के रूप में वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार समर्थित स्वैच्छिक योजना। विंडो 30 सितंबर को बंद हो जाएगी।

वर्तमान में, 18-40 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक बैंक या डाकघर की शाखाओं के माध्यम से APY में शामिल हो सकते हैं जहां किसी का बचत बैंक खाता है।

1 जून 2015 को लॉन्च किया गया APY, व्यक्तिगत योगदान के अनुपात 

में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन (1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक) के रूप में 

वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कुल 54.3 मिलियन ग्राहक है

एक अधिसूचना के अनुसार, आयकरदाताओं को 1 अक्टूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना 

(APY) में नामांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।