West Bengal Teacher Recruitment Scam

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियों में कथित

अनियमितताओं की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने वाली अपनी एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने

यह भी निर्देश दिया कि जांच की निगरानी एकल पीठ करेगी।

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कथित विसंगतियों की सीबीआई जांच के

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा

कि मामले के संबंध में धन के लेन-देन की जांच आवश्यकतानुसार की जाएगी।

कलकत्ता HC ने 269 नियुक्तियों को उनकी नौकरी से हटाने के सिंगल-बेंच आदेश

को बरकरार रखा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड से 1 अतिरिक्त अंक प्राप्त किया।